एमएलसी स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के लिए अधिग्रहीत मतदेय स्थल भवनों पर लागू होगा आदेश; मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक नहीं होगा नियमित संचालन
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा, 22 अक्टूबर 2026। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल के निर्देशानुसार, निर्वाचन के लिए अधिग्रहीत मतदेय स्थल भवनों में 23 अक्टूबर 2026 को मतदान समाप्त होने तक संबंधित कार्यालयों और विद्यालयों का नियमित संचालन बंद रहेगा।
यह आदेश केवल उन कार्यालयों और विद्यालयों पर लागू होगा, जिनके भवनों को निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहीत किया गया है। इसका उद्देश्य मतदान की व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करना और निर्वाचन संबंधी तैयारियों के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध कराना है।
23 अक्टूबर को होगा आगरा खंड स्नातक-शिक्षक निर्वाचन का मतदान
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के अंतर्गत जनपद के निर्धारित मतदेय स्थलों पर 23 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां की हैं।
जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मतदान के लिए जिन भवनों का अधिग्रहण किया गया है, वहां मतदान समाप्त होने तक संबंधित कार्यालयों और विद्यालयों की गतिविधियां संचालित नहीं होंगी। संबंधित संस्थानों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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14 अक्टूबर को जारी हुआ था अधिग्रहण आदेश
जिला प्रशासन के अनुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र के क्रम में आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित मतदेय स्थल भवनों के अधिग्रहण का आदेश 14 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था।
निर्वाचन कार्य को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए इन भवनों का उपयोग मतदान संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इसी के तहत मतदान समाप्त होने तक संबंधित कार्यालयों और विद्यालयों का नियमित संचालन बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
संबंधित संस्थानों को आदेश के अनुपालन के निर्देश
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने जारी आदेश के माध्यम से संबंधित अधिकारियों और संस्थानों को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। प्रशासन का उद्देश्य मतदान के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखना और निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराना है।


