आगरा में RTE 25% प्रवेश प्रक्रिया शुरू | जनपद आगरा में RTE के तहत निजी विद्यालयों की 25% सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया 02 फरवरी से शुरू
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा | 02 फरवरी 2026
आगरा। आर्थिक रूप से कमजोर एवं अलाभित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत जनपद आगरा में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में जितेन्द्र कुमार गोंड (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा) ने शैक्षिक सत्र 2026–27 के लिए ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन, लॉटरी एवं नामांकन की विस्तृत समय-सारिणी जारी की है।
आरटीई अधिनियम के तहत मिलेगा निःशुल्क प्रवेश
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत जनपद के सभी गैर सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को पूर्व-प्राथमिक कक्षा एवं कक्षा 01 में कुल सीटों के 25 प्रतिशत पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है। यह व्यवस्था सामाजिक समानता और शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।
तीन चरणों में पूरी होगी प्रवेश प्रक्रिया
शैक्षिक सत्र 2026–27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया को तीन चरणों में संपन्न कराया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पात्र अभिभावकों को आवेदन का अवसर मिल सके।
प्रथम चरण (02 फरवरी से 16 फरवरी 2026)
ऑनलाइन आवेदन: 02 फरवरी से 16 फरवरी 2026
आवेदन का सत्यापन एवं लॉकिंग: इसी अवधि में
ऑनलाइन लॉटरी: 18 फरवरी 2026
चयनित बच्चों के नामांकन हेतु आदेश जारी करने की अंतिम तिथि: 20 फरवरी 2026
द्वितीय चरण (21 फरवरी से 07 मार्च 2026)
ऑनलाइन आवेदन: 21 फरवरी से 07 मार्च 2026
सत्यापन एवं लॉकिंग: इसी अवधि में
लॉटरी: 09 मार्च 2026
नामांकन आदेश जारी करने की अंतिम तिथि: 11 मार्च 2026
तृतीय चरण (12 मार्च से 25 मार्च 2026)
ऑनलाइन आवेदन: 12 मार्च से 25 मार्च 2026
सत्यापन एवं लॉकिंग: इसी अवधि में
लॉटरी: 27 मार्च 2026
नामांकन आदेश जारी करने की अंतिम तिथि: 29 मार्च 2026
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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करते समय अभिभावकों को निम्नलिखित अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा—
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
अभिभावक का आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (जहां आवश्यक हो)
दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
इसके अतिरिक्त, आवेदन के समय माता या पिता की आधार संख्या तथा आधार से लिंक बैंक खाते का विवरण सही-सही अंकित करना अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में मिलने वाली किसी भी वित्तीय सहायता को सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित किया जा सके।
पारदर्शी चयन के लिए लॉटरी प्रक्रिया
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आरटीई के अंतर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए सभी पात्र आवेदकों के बीच एक साथ लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं निष्पक्ष होगी, जिससे किसी प्रकार की भेदभाव या पक्षपात की संभावना न रहे।
पोर्टल पर उपलब्ध है संपूर्ण जानकारी
आरटीई 12 (1) (ग) के अंतर्गत विकसित ऑनलाइन पोर्टल
https://rte25.upsdc.gov.in
पर जनपद आगरा के सभी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की मैपिंग, पंजीकरण एवं विद्यालय संबंधी विवरण उपलब्ध हैं। इसके साथ ही, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 से संबंधित समस्त शासनादेश, नियमावली, आवेदन प्रारूप एवं विस्तृत दिशा-निर्देश भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं।
अभिभावकों से विशेष अपील
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेन्द्र कुमार गोंड ने जनपद के पात्र अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें और इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना उन बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो आर्थिक कारणों से निजी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं कर पाते।
आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश की यह प्रक्रिया न केवल शिक्षा के अधिकार को मजबूत करती है, बल्कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े बच्चों को भी मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य करती है।
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