Agra News: खरीफ फसल बीमा की अंतिम तिथि घोषित, किसान 14 और 31 अगस्त तक कराएं बीमा; धान, बाजरा और अरहर का प्रीमियम तय
गैर ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त और ऋणी किसानों के लिए 31 अगस्त 2026 अंतिम तिथि, प्राकृतिक आपदा से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाव के लिए समय पर बीमा कराने की अपील
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा, 5 अगस्त 2026। खरीफ सीजन में खेती कर रहे आगरा के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथियां घोषित कर दी गई हैं। गैर ऋणी किसान 14 अगस्त 2026 तक, जबकि ऋणी किसान 31 अगस्त 2026 तक अपनी अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे।
उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर फसल बीमा कराने की अपील की है, ताकि प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को नुकसान पहुंचने की स्थिति में उन्हें योजना के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
आगरा में धान, बाजरा और अरहर फसल अधिसूचित
उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार के अनुसार निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में किसानों को खरीफ फसल बीमा की अंतिम तिथियों की जानकारी दी गई है।
आगरा जनपद में खरीफ मौसम के लिए धान, बाजरा और अरहर को अधिसूचित फसलों में शामिल किया गया है। जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।
गैर ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त अंतिम तिथि
जिन किसानों ने कृषि ऋण नहीं लिया है, यानी गैर ऋणी कृषक, वे 14 अगस्त 2026 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी अधिसूचित फसल का बीमा करा सकते हैं।
गैर ऋणी किसान जन सेवा केंद्र (CSC), संबंधित बैंक अथवा उपलब्ध निर्धारित माध्यम से फसल बीमा की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। किसानों की सुविधा के लिए फसल बीमा से संबंधित NCIP पोर्टल भी खोल दिया गया है।
वहीं ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
धान के लिए 1,600 रुपये प्रति हेक्टेयर किसान प्रीमियम
कृषि विभाग की ओर से फसलवार बीमित राशि और किसानों द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम की जानकारी भी जारी की गई है।
धान: प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 80,000 रुपये निर्धारित है। किसान को 2 प्रतिशत के हिसाब से 1,600 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा।
बाजरा: प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 57,000 रुपये है। किसान अंश 2 प्रतिशत होने के कारण 1,140 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
अरहर: प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 90,900 रुपये रखी गई है। इसके लिए किसान को 2 प्रतिशत के अनुसार 1,818 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा।
इस तरह किसान अपेक्षाकृत सीमित प्रीमियम का भुगतान कर अधिसूचित फसल को योजना के तहत बीमा सुरक्षा से जोड़ सकते हैं।
FOR THE LATEST NEWS AND UPDATES SUBSCRIBE TO HINDI DAINIK SAMACHAR
प्राकृतिक आपदा में किसानों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा
खरीफ सीजन के दौरान अत्यधिक बारिश, जलभराव तथा अन्य अधिसूचित प्राकृतिक जोखिम किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पात्र किसानों को योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का माध्यम बनती है।
कृषि विभाग ने किसानों से अंतिम दिनों का इंतजार न करने और समय रहते बीमा प्रक्रिया पूरी कराने की अपील की है।
नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर दें सूचना
उप कृषि निदेशक ने स्थानीय आपदा की स्थिति में सूचना देने की प्रक्रिया भी स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि धान को छोड़कर अन्य अधिसूचित फसलों के मामले में स्थानीय आपदा से नुकसान होने पर किसान को घटना के 72 घंटे के भीतर सूचना देनी होगी।
किसान शासन के टोल-फ्री नंबर 14447 पर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग को लिखित रूप से भी घटना की जानकारी दी जा सकती है। समय पर सूचना देना जरूरी है, ताकि योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
किसानों से समय रहते बीमा कराने की अपील
उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने जनपद के किसानों से अपील की है कि वे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली संभावित आर्थिक क्षति को देखते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा अवश्य करा लें।
विशेष रूप से गैर ऋणी किसानों को 14 अगस्त 2026 और ऋणी किसानों को 31 अगस्त 2026 की समय सीमा का ध्यान रखने को कहा गया है।
किसानों को सलाह दी गई है कि आवेदन करते समय फसल, क्षेत्रफल और अन्य आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज कराएं तथा बीमा से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें।
योजना की जानकारी के लिए यहां कर सकते हैं संपर्क
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की जनपद प्रतिनिधि रवीना चौधरी से मोबाइल नंबर 8529766209 पर संपर्क कर सकते हैं।
कृषि विभाग का कहना है कि खरीफ सीजन में किसानों को संभावित प्राकृतिक जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए फसल बीमा महत्वपूर्ण है। ऐसे में पात्र किसान अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपनी फसल का बीमा कराकर योजना से जुड़ें।
यह संस्करण “खरीफ फसल बीमा अंतिम तिथि 2026”, “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना”, “Agra Kharif Crop Insurance”, “धान बाजरा अरहर बीमा” जैसे high-intent search topics को स्वाभाविक रूप से कवर करता है और तारीख व प्रीमियम जैसी उपयोगी जानकारी को शुरुआत में प्रमुखता देता है।


