Agra Breaking News: ग्राम पंचायतें होंगी आत्मनिर्भर: कॉलोनी, फैक्ट्री, हाट-बाजार पर टैक्स से बढ़ेगी आय | आगरा न्यूज़ 2026
आगरा में 1 जनवरी 2026 से नई योजना लागू। ग्राम पंचायतें कॉलोनी, प्लॉट, फैक्ट्री, होर्डिंग, कूड़ा संग्रहण व पेयजल पर टैक्स वसूल सकेंगी। पंचायतें रखेंगी कर अधिकारी, बढ़ेगा ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता।

ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की ऐतिहासिक पहल, गांवों की आय बढ़ाने के खुलेंगे नए रास्ते
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा, 20 जनवरी 2026।
ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया गया है। जिला पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार की गई नई व्यवस्था के अंतर्गत अब ग्राम पंचायतों को अपने स्तर पर आय के नए साधन विकसित करने का अधिकार दिया गया है। यह योजना 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी है और इसके तहत गांवों में विकास, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।
क्यों जरूरी थी यह नई व्यवस्था?
पिछले कुछ वर्षों में शहरी सीमाओं से सटे ग्रामीण इलाकों में तेजी से आवासीय कॉलोनियां, प्लॉटिंग, फैक्ट्रियां, होटल, नर्सिंग होम और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं।
इनसे गांवों की सड़कों, खड़ंजों, नालियों, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था, जबकि ग्राम पंचायतों की आय सीमित थी। इस असंतुलन को दूर करने और पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए यह नई नीति लाई गई है।
कॉलोनी और व्यावसायिक भवनों पर अब ग्राम पंचायत की अनुमति जरूरी
नई योजना के तहत अब ग्राम सभा क्षेत्र में किसी भी नई आवासीय कॉलोनी, प्लॉट, फैक्ट्री, होटल, दुकान, नर्सिंग होम या अन्य व्यावसायिक भवन के निर्माण से पहले ग्राम पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
ग्राम सभा की बैठक में भवन के उपयोग और क्षेत्रफल के अनुसार वार्षिक टैक्स और शुल्क तय किया जाएगा, जिसे ग्राम पंचायत के ओएसआर (Own Source Revenue) खाते में जमा कराया जाएगा।
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पंचायतें रख सकेंगी अपना कर अधिकारी और कर्मचारी
इस योजना का एक बड़ा बदलाव यह भी है कि ग्राम पंचायतें अब अपनी आवश्यकता के अनुसार कर अधिकारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त कर सकेंगी।
इससे कर वसूली, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल प्रबंधन और अन्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
लघु उद्योग, हाट-बाजार और मेलों को मिलेगा बढ़ावा
नई व्यवस्था से गांवों में लघु उद्योगों की स्थापना, ग्रामीण हाट-बाजार, साप्ताहिक बाजार और पारंपरिक मेलों के आयोजन को बढ़ावा मिलेगा।
इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा और ग्राम पंचायतों की आय में निरंतर वृद्धि होगी।
पेयजल, कूड़ा संग्रहण और होर्डिंग पर भी शुल्क
जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि—
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ग्राम पंचायत संचालित वाटर एटीएम और पाइपलाइन पेयजल योजनाओं पर उपभोक्ताओं से ₹50 प्रति माह जल शुल्क लिया जाएगा।
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डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण और स्वच्छता कार्यों के लिए पंचायत बैठक में निर्धारित शुल्क वसूला जाएगा।
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गांवों में लगाए जाने वाले होर्डिंग्स, विज्ञापन बोर्ड, साप्ताहिक हाट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर भी टैक्स तय किया जाएगा।
नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य
पंचायती राज विभाग ने सभी ग्राम प्रधानों और सचिवों को निर्देश दिए हैं कि—
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सभी कर और शुल्क ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित कर ही लागू किए जाएं।
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निर्धारित शुल्क ओएसआर खाते में जमा होने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया जाए।
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करों की सूची को पंचायत प्रस्ताव के साथ अनुमोदन के बाद ही क्रियान्वित किया जाए।
ग्रामीण विकास को मिलेगी नई दिशा
इस नई नीति से ग्राम पंचायतों को स्थायी राजस्व, बेहतर आधारभूत ढांचा और आधुनिक सुविधाएं विकसित करने का अवसर मिलेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम गांवों को आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार सृजन बढ़ाने और “विकसित गांव – विकसित भारत” के लक्ष्य को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा।
यह पहल न केवल पंचायतों की आय बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण जीवन स्तर को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक बनेगी।
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