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    Home - आगरा - पंचायत चुनाव 2026: आगरा में मतदाता सूची पुनरीक्षण की तिथि घोषित
    आगरा

    पंचायत चुनाव 2026: आगरा में मतदाता सूची पुनरीक्षण की तिथि घोषित

    dainik@samacharBy dainik@samacharJuly 15, 20250 Views
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    पंचायत
    त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 आगरा
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    जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन- 2026 की निर्वाचक नामावली का वृहद पुनरीक्षण का कार्यक्रम किया घोषित

    एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) –

    आगरा, 15 जुलाई 2025

    त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 को लेकर निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य जिला प्रशासन द्वारा घोषित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ की अधिसूचना के क्रम में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने समस्त उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को कार्ययोजना अनुसार समयबद्ध कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

    निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण की प्रमुख समय-सीमा

    राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 487/रा.नि.आ.3/पं.नि./28-25/2026 दिनांक 11 जुलाई 2025 के अनुसार नामावली पुनरीक्षण की प्रक्रिया 18 जुलाई 2025 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2026 को पूर्ण होगी।

    पुनरीक्षण के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं:

    1. 18 जुलाई से 13 अगस्त: बीएलओ कार्य क्षेत्र आवंटन, स्टेशनरी वितरण, विलय/विलोपन की सूची तैयार।

    2. 14 अगस्त से 29 सितंबर: बीएलओ द्वारा घर-घर सर्वेक्षण और हस्तलिखित पांडुलिपि का निर्माण।

    3. 14 अगस्त से 22 सितंबर: ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि।

    4. 23 से 29 सितंबर: ऑनलाइन आवेदन का बीएलओ द्वारा भौतिक सत्यापन।

    5. 30 सितंबर से 6 अक्टूबर: संशोधन/परिवर्तन हेतु दस्तावेज जमा।

    6. 14 अक्टूबर से 24 नवंबर: कंप्यूटराइज्ड नामावली निर्माण।

    7. 25 नवंबर से 4 दिसंबर: मतदेय स्थल क्रमांकन, मैपिंग व नामावली की डाउनलोडिंग।

    8. 5 दिसंबर: अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।

    9. 6 से 12 दिसंबर: सूची का निरीक्षण व आपत्तियां आमंत्रित।

    10. 13 से 19 दिसंबर: दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण।

    11. 20 से 23 दिसंबर: संशोधित पांडुलिपियों की जमा प्रक्रिया।

    12. 24 दिसंबर से 8 जनवरी: पूरक सूची कम्प्यूटरीकरण और विलय।

    13. 9 से 14 जनवरी: मतदाता सूची की अंतिम प्रक्रिया।

    14. 15 जनवरी 2026: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।

    कौन-कौन अधिकारी नामित किए गए

    निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण हेतु निम्न अधिकारियों को नामित किया गया है:

    • अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) – निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में।

    • समस्त उपजिलाधिकारी – सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

    • समस्त खंड विकास अधिकारी – समन्वयक अधिकारी।

    • सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) – सहायक समन्वयक अधिकारी।

    इन अधिकारियों को अपने अधीनस्थ क्षेत्र में पुनरीक्षण की समस्त गतिविधियों को नियमित निगरानी और सत्यापन के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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    सार्वजनिक प्रचार और जनजागरूकता के निर्देश

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम को प्रमुख समाचार पत्रों एवं सूचना पटों के माध्यम से व्यापक प्रचारित किया जाए ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिक निर्वाचक सूची में नाम शामिल करा सकें या सुधार करवा सकें।

     

    विशेष हिदायत:

    पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाशों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे, और किसी भी स्थिति में निर्धारित समय सीमा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

    क्यों आवश्यक है यह पुनरीक्षण?

    त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए सटीक निर्वाचक नामावली अनिवार्य है।
    इस पुनरीक्षण के माध्यम से:

    • 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नागरिकों को सूची में जोड़ा जाएगा।

    • मृत/प्रवासी/स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम विलोपित किए जाएंगे।

    • नाम, पता, लिंग आदि की त्रुटियों का सुधार किया जाएगा।

    ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध

    राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 14 अगस्त से 22 सितंबर तक मतदाता ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
    इसके लिए www.sec.up.nic.in पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

    बीएलओ की भूमिका अहम

    बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा घर-घर जाकर गणना, सत्यापन, और आवेदन संग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
    जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी BLO समयबद्ध एवं सत्यापित कार्य सुनिश्चित करें।

    “निर्वाचक सूची की शुद्धता, निष्पक्ष चुनाव की पहली शर्त है। पुनरीक्षण को गंभीरता से लें।”
    — अरविंद मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी आगरा

    क्या करें मतदाता

    • यदि आप 18 वर्ष की आयु 01 जनवरी 2025 या 01 जनवरी 2026 तक पूरी कर चुके हैं, तो नाम शामिल कराएं।

    • पहले से नाम दर्ज है लेकिन नाम, लिंग, पता, फोटो आदि में त्रुटि है, तो सुधार कराएं।

    • स्थानांतरित या दिवंगत मतदाताओं के नाम विलोपित कराने हेतु आवेदन करें।

    निष्कर्ष: सशक्त लोकतंत्र की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

    त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 के सफल आयोजन के लिए निर्वाचक नामावली का वृहद पुनरीक्षण अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है।
    जनपद आगरा प्रशासन द्वारा घोषित समयबद्ध कार्यक्रम और नामित अधिकारियों की जिम्मेदारी से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर पात्र नागरिक का नाम सही तरीके से दर्ज हो।

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