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Agra Breaking News: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026: आगरा में राजनीतिक दलों के साथ जिलाधिकारी की अहम बैठक

आगरा में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 को लेकर जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। दावे-आपत्तियां, नोटिस सुनवाई, मैपिंग और फॉर्म-6/7/8 प्रक्रिया पर दिए गए स्पष्ट निर्देश।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 को लेकर कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के साथ विस्तृत मंथन

दावे-आपत्तियों, नोटिस सुनवाई और मैपिंग प्रक्रिया पर जिलाधिकारी ने दिए स्पष्ट दिशा-निर्देश

Saleem Sherwani

आगरा, 28 जनवरी 2026
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)

अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 (SIR-2026) को प्रभावी, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से आज कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने की।

इस बैठक में जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जहां विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे, आपत्तियां, नोटिस सुनवाई, मतदाता मैपिंग, फॉर्म-6, 7 एवं 8 की प्रगति सहित विभिन्न बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई।

शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता

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बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि—

  • कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे

  • मृतक, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नामों को हटाया जाए

  • मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन एवं भरोसेमंद बने

उन्होंने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 की पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुरूप, पारदर्शिता के साथ और राजनीतिक दलों की सहभागिता में संपन्न कराई जा रही है।

दावे-आपत्तियों की अवधि और अब तक की प्रगति की जानकारी

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बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि—

  • दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि
    06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक निर्धारित है

  • 06 जनवरी से 26 जनवरी 2026 (सायं 6 बजे तक) प्राप्त दावों-आपत्तियों की अद्यतन स्थिति (27 जनवरी 2026 तक) साझा की गई

जिलाधिकारी ने बताया कि प्राप्त सभी दावे-आपत्तियों की प्रतिलिपि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही संबंधित मतदेय स्थलों के सूचना पट्टों पर भी चस्पा की जा रही है, जिससे किसी भी स्तर पर कोई भ्रम न रहे।

नोटिस सुनवाई को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी ने नोटिस सुनवाई प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट और सख्त निर्देश देते हुए कहा—

जिन मतदाताओं की मैपिंग अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, वे स्वयं या उनके द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति अथवा परिवारजन ही सुनवाई में उपस्थित हो सकते हैं।
किसी भी अन्य अनधिकृत व्यक्ति को सुनवाई में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने राजनीतिक दलों से भी आग्रह किया कि वे मतदाताओं को सही जानकारी दें, ताकि नोटिस सुनवाई प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके।

फॉर्म-6, 7 और 8 पर नियमानुसार कार्रवाई जारी

जिलाधिकारी ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत—

  • फॉर्म-6 → नए मतदाता का नाम जोड़ने हेतु

  • फॉर्म-7 → मृतक/स्थानांतरित मतदाता का नाम हटाने हेतु

  • फॉर्म-8 → नाम, पता, आयु, फोटो आदि में संशोधन हेतु

पर नियमानुसार निरंतर कार्रवाई की जा रही है।
मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष अभियान तिथियों में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अपने-अपने बूथों पर उपस्थित रहकर समस्याओं का मौके पर समाधान कर रहे हैं।

नोटिस जारी न होने की शिकायत पर त्वरित संज्ञान

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बैठक के दौरान कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि कुछ मतदेय स्थलों पर नोटिस समय से जारी नहीं हो रहे हैं

इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित बीएलओ, सुपरवाइज़र एवं एईआरओ से वार्ता की और निर्देश दिए कि—

  • सभी मतदेय स्थलों पर नोटिस कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए

  • नोटिस वितरण एवं सुनवाई की प्रक्रिया गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध हो

  • विशेष अभियान के दिन बीएलओ बूथ पर बैठकर मतदाताओं को पूरा सहयोग दें

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31 जनवरी को होगा विशेष अभियान

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार—

31 जनवरी 2026 (शनिवार) को दावे-आपत्तियों के लिए विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा।

इस दिन—

  • पदाभिहित अधिकारी एवं बीएलओ

  • प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक

  • अपने-अपने मतदान केंद्रों/मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहेंगे

उन्होंने पुनः अपील की कि जिन पात्र नागरिकों के नाम अभी तक मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हैं, वे—

  • फॉर्म-6 निःशुल्क प्राप्त करें

  • रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो

  • मोबाइल नंबर

  • आयु प्रमाण-पत्र

  • निवास प्रमाण

  • परिवार के किसी सदस्य का EPIC (वोटर आईडी)

संलग्न कर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं।

नोटिस का जवाब केवल AERO को देना अनिवार्य

अपर जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने राजनीतिक दलों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में स्पष्ट किया कि—

  • नोटिस का जवाब संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) को ही दिया जाना है

  • दावे-आपत्तियों से संबंधित सभी नोटिसों की विधिवत सुनवाई जारी है

बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे

इस महत्वपूर्ण बैठक में—

  • उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान

  • श्याम चावला

  • भाजपा महानगर उपाध्यक्ष महेश शर्मा

  • समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास

  • बहुजन समाज पार्टी जिला उपाध्यक्ष संदीप मुखरैया

  • संजय, राजीव सविता, पुष्पेंद्र शर्मा, मुबीन, आसिफ, सलमान
    सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने बैठक के समापन पर सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 में प्रशासन का सहयोग करें, ताकि आगामी चुनावों से पूर्व एक सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके और लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

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