Agra Breaking News: आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत, 7.82 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण और करोड़ों की प्रतिपूर्ति
आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें 7,82,608 मामलों का निस्तारण किया गया। मोटर दुर्घटना मामलों में 10 करोड़ से अधिक की प्रतिपूर्ति दी गई।

आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन, 7.82 लाख से अधिक मामलों का हुआ निस्तारण, करोड़ों रुपये की प्रतिपूर्ति और समझौते
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा | 14 मार्च 2026
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक स्तर पर आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण करना, आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराना और आम नागरिकों को सुलभ, सरल तथा त्वरित न्याय उपलब्ध कराना रहा।
कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश संजय कुमार मलिक द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, बैंक प्रतिनिधि, विभिन्न कंपनियों के अधिकारी, वादकारी और आम नागरिक उपस्थित रहे।
न्यायिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न मामलों का त्वरित निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जनपद न्यायाधीश संजय कुमार मलिक एवं अन्य अपर जनपद न्यायाधीशों द्वारा विभिन्न प्रकार के 808 मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें कुल 84,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
इसी प्रकार प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्रीमती तृप्ता चौधरी तथा अतिरिक्त परिवार न्यायालयों द्वारा 37 वैवाहिक और पारिवारिक मामलों का समाधान कराया गया, जिससे कई परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहे विवादों का शांतिपूर्ण समाधान संभव हो सका।
मोटर दुर्घटना मामलों में पीड़ितों को 10 करोड़ से अधिक की प्रतिपूर्ति
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा 107 मामलों का निस्तारण किया गया।
इन मामलों में पीड़ित पक्षों को कुल 10,35,40,722 रुपये की प्रतिपूर्ति धनराशि प्रदान की गई। इससे दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिली तथा वर्षों से लंबित मामलों का समाधान हो सका।
विभिन्न न्यायालयों में 7647 मामलों का समाधान
लोक अदालत के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज, अपर सिविल जज, न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अन्य न्यायालयों द्वारा कुल 7647 मामलों का निस्तारण किया गया।
इन मामलों में कुल 65,15,712 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
इसके अतिरिक्त
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जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग (प्रथम एवं द्वितीय)
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स्थायी लोक अदालत
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कॉमर्शियल कोर्ट (प्रथम एवं द्वितीय)
द्वारा कुल 20 मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें 22,84,025 रुपये की धनराशि अधिरोपित की गई।
वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से 1.40 लाख चालानों का निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान वर्चुअल न्यायालय के माध्यम से भी बड़ी संख्या में मामलों का समाधान किया गया। इस दौरान 1,40,263 मोटर वाहन चालानों का निस्तारण किया गया।
यह व्यवस्था लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक साबित हुई, क्योंकि उन्हें अदालत में उपस्थित हुए बिना ही अपने मामलों का निपटारा कराने का अवसर मिला।
बैंक और वित्तीय संस्थानों से जुड़े मामलों का समझौता
लोक अदालत के दौरान विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए विशेष पीठों का गठन किया गया।
इन पीठों के माध्यम से
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भारतीय स्टेट बैंक
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यूको बैंक
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ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त
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पंजाब नेशनल बैंक
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यूनियन बैंक
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अन्य वित्तीय संस्थानों
से जुड़े कुल 815 मामलों का प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण किया गया।
इन मामलों में कुल 12,37,54,000 रुपये की समझौता धनराशि तय की गई।
बिजली और अन्य कंपनियों से जुड़े मामलों का समाधान
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान टोरेंट पावर लिमिटेड से जुड़े कुल 250 मामलों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में कुल 23,50,000 रुपये की समझौता राशि निर्धारित की गई।
इसके अलावा ग्रीन गैस लिमिटेड, मोबाइल फोन कंपनियों, दूरसंचार विभाग (BSNL) तथा अन्य वित्तीय कंपनियों से जुड़े मामलों का भी समाधान किया गया।
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जिला और तहसील स्तर पर व्यापक स्तर पर आयोजन
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन केवल दीवानी कचहरी, आगरा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जनपद के तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, पुलिस आयुक्त कार्यालय तथा अन्य विभागीय कार्यालयों में भी आयोजित किया गया।
इन सभी स्थानों पर मिलाकर कुल 6,32,661 मामलों का निस्तारण किया गया।
कुल 7,82,608 मामलों का हुआ समाधान
इस प्रकार 14 मार्च 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद आगरा में कुल 7,82,608 मामलों का निस्तारण किया गया। इतने बड़े पैमाने पर मामलों के समाधान से न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम होने के साथ ही आम नागरिकों को त्वरित न्याय प्राप्त हुआ।
वादकारियों की सुविधा के लिए लगाए गए हेल्प डेस्क
राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए न्यायालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर पूछताछ केंद्र (हेल्प डेस्क) स्थापित किए गए थे। इन केंद्रों पर नामित अधिवक्ता और पराविधिक स्वयंसेवक मौजूद रहे, जिन्होंने वादकारियों को उनके मामलों से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान किया।
इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की ओर से हेल्थ चेकअप हेल्प डेस्क भी लगाया गया, जहां उपस्थित लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की गई।
न्यायालय परिसर में रही भारी भीड़
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान न्यायालय परिसर में वादकारियों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों की भारी चहल-पहल देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था।
कई न्यायिक अधिकारी और गणमान्य लोग रहे उपस्थित
इस अवसर पर
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श्रीमती तृप्ता चौधरी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय
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नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
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पुष्कर उपाध्याय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
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शिव कुमार द्वितीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
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ज्ञानेन्द्र राव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
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अमरजीत, नोडल अधिकारी / अपर जिला जज
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मृत्युंजय श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
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विनीता सिंह, सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सहित अनेक न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।
इसके अलावा बैंकों, मोबाइल कंपनियों, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता, पत्रकार, मीडियाकर्मी और पराविधिक स्वयंसेवक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।
लोक अदालत: त्वरित न्याय का प्रभावी माध्यम
राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके माध्यम से आपसी समझौते के आधार पर विवादों का समाधान कराया जाता है। इससे न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होता है और आम नागरिकों को कम समय और कम खर्च में न्याय मिल पाता है।
आगरा में आयोजित यह राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायिक व्यवस्था को अधिक सुलभ, प्रभावी और जनहितकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।
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