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Agra Breaking: आगरा में विधिक सेवा दिवस पर जागरूकता शिविर, बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी

विधिक सेवा दिवस पर जिला कारागार व तहसीलों में शिविर आयोजित, बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता व संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

विधिक सेवा दिवस पर आगरा में जागरूकता शिविर — न्याय की पहुँच केवल सक्षम लोगों का अधिकार नहीं, प्रत्येक नागरिक का संविधान प्रदत्त अधिकार: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

Saleem Sherwani

एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)

आगरा | 09 नवम्बर 2025

विधिक सेवा दिवस के अवसर पर रविवार को आगरा जनपद में एक साथ जिला कारागार, केंद्रीय कारागार, तहसीलों, ब्लॉकों और पराविधिक स्वयं सेवकों के स्तर पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुए। इन शिविरों ने यह संदेश दिया कि न्याय व्यवस्था की पहुँच केवल साधन सम्पन्न लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीब, कमजोर, निरुद्ध, असहाय और आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्ति का भी समान अधिकार है।

इस आयोजन का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देश पर हुआ। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा संजय कुमार मलिक के नेतृत्व और पर्यवेक्षण में यह आयोजन समाज में न्याय की पहुँच का सार्वजनिक विस्तार साबित हुआ।

बंदियों को कानूनी सहायता का विस्तृत व्यावहारिक प्रशिक्षण

 

शिविर के दौरान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा सहित लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग की टीम —
अधिवक्ता रविंद्र वर्मा, श्रीमती सोनाली राठौर, मृणाल और सुश्री अर्चना ने निरुद्ध महिला एवं पुरुष बंदियों को उनके संवैधानिक अधिकारों की गहन जानकारी दी।

इन्हें बताया गया कि—

  • यदि वे अधिवक्ता नियुक्त करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं
    → तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

  • जेल में रहते हुए उनकी शिक्षा का अधिकार

  • चिकित्सीय उपचार का अधिकार

  • और अपनी इच्छा अनुसार अधिवक्ता चुनने का अधिकार
    अभेद्य है और संविधान इन्हें पूरी तरह संरक्षित करता है।

यह जानकारी बंदियों में यह भाव विकसित करने के लिए थी कि जेल केवल दंडात्मक संस्था न होकर सुधार एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया का केंद्र भी है।

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विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए सुरक्षा कवच

जागरूकता शिविरों की यह श्रृंखला यह प्रमाणित करती है कि न्याय व्याख्यानों, पुस्तकों और न्यायालयों की चारदीवारी तक सीमित नहीं… justice is a living right
और विधिक सेवा प्राधिकरण उसका operational bridge है।

यह कार्यक्रम केवल जानकारी नहीं… अधिकारों को “पहचानने” और फिर “प्रयोग” करने की प्रेरणा का मंच बना।

प्रशासन, न्यायिक प्रणाली और पैरालीगल टीमों की सक्रिय सहभागिता

इस अवसर पर डिप्टी जेलर/उप करापाल श्री अंजनी कुमार, नवीन कुमार, श्रीमती अनन्त भास्कर, अर्जुन सिंह तथा प्राधिकरण के पैनल लॉयर्स और कर्मचारी ललित द्विवेदी उपस्थित रहे।
शिविर का समापन सौहार्द व संवेदनशील संवाद के साथ हुआ।

यह कार्यक्रम आगरा में समान न्याय, समान अवसर और समान विधिक पहुँच के सिद्धांत को और मजबूत करता है — जो संविधान की असली आत्मा है।

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