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Agra Breaking News: आरटीई प्रवेश 2026: निजी स्कूलों पर सख्ती, डीएम आगरा के कड़े निर्देश

आगरा में आरटीई 2026 प्रवेश प्रक्रिया शुरू। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने निजी स्कूलों को चेतावनी दी—प्रवेश से इनकार पर मान्यता रद्द होगी।

आरटीई प्रवेश 2026: गरीब बच्चों की पढ़ाई का सपना होगा साकार, आरटीई के तहत निजी स्कूलों पर सख्त हुए जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी

Saleem Sherwani

एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)

आगरा, 19 जनवरी 2026।

आगरा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)–2009 को जनपद में पूरी सख्ती और पारदर्शिता के साथ लागू कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आरटीई के अंतर्गत आवंटित किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से मना करने वाले निजी/प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने की संस्तुति की जाएगी

जिलाधिकारी ने कहा कि “शिक्षा किसी का उपकार नहीं, बल्कि हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है। वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

आरटीई अधिनियम 2009: 25 प्रतिशत सीटें अनिवार्य रूप से आरक्षित

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बैठक में अवगत कराया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अंतर्गत निजी, गैर-सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में कम से कम 25 प्रतिशत सीटें वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS/DG) के बच्चों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। सत्र 2026–27 के लिए इन सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और लॉटरी प्रणाली के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

तीन चरणों में होगी आवेदन प्रक्रिया, पूरी समय-सारिणी घोषित

बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विस्तार से बताया कि आरटीई प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी—

प्रथम चरण

  • ऑनलाइन आवेदन: 02 फरवरी से 16 फरवरी 2026

  • सत्यापन की अंतिम तिथि: 16 फरवरी 2026

  • लॉटरी प्रक्रिया: 18 फरवरी 2026

द्वितीय चरण

  • ऑनलाइन आवेदन: 21 फरवरी से 07 मार्च 2026

  • सत्यापन की अंतिम तिथि: 07 मार्च 2026

  • लॉटरी प्रक्रिया: 09 मार्च 2026

तृतीय चरण

  • ऑनलाइन आवेदन: 12 मार्च से 25 मार्च 2026

  • सत्यापन की अंतिम तिथि: 25 मार्च 2026

  • लॉटरी प्रक्रिया: 27 मार्च 2026

उन्होंने बताया कि 25 मार्च 2026 तक आवेदन की अंतिम समय-सीमा निर्धारित की गई है।

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अभिभावकों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क, हर ब्लॉक में नोडल अधिकारी

अभिभावकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जनपद स्तर पर हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक विकास खंड में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो आवेदन, सत्यापन और नामांकन की प्रक्रिया में अभिभावकों की सहायता करेंगे।

प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले जिले के सभी निजी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं की कुल सीटों के 25 प्रतिशत के आधार पर शत-प्रतिशत मैपिंग और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से पूरा कराया जाएगा।

नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि—

  • आरटीई के तहत आवंटित बच्चे को प्रवेश से मना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

  • ऐसे मामलों में विद्यालय की मान्यता रद्द करने तक की संस्तुति शासन को भेजी जाएगी।

  • यदि कोई अभिभावक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश कराने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी।

  • प्रवेश के बाद प्रत्येक विद्यालय को बच्चे का विवरण आरटीई ऑनलाइन पोर्टल एवं यू-डाइस (UDISE) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।

अतिरिक्त शुल्क, ड्रेस बदलने और ब्रांडिंग पर सख्ती

जिलाधिकारी ने निजी विद्यालयों द्वारा—

  • निर्धारित मानकों से अधिक शुल्क वसूली,

  • हर वर्ष ड्रेस बदलने,

  • अनावश्यक ब्रांडेड सामग्री (बैग, कॉपी, किताब आदि) खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य करने

जैसी शिकायतों पर सख्त रोक लगाने और सतत निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों और अभिभावकों पर किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ डालना स्वीकार्य नहीं होगा।

उद्देश्य: कोई भी पात्र बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने दोहराया कि प्रशासन का स्पष्ट लक्ष्य है कि जनपद का कोई भी पात्र बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। आरटीई के प्रभावी क्रियान्वयन से गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके भविष्य की दिशा और दशा बदलेगी।

उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें, सही दस्तावेज प्रस्तुत करें और किसी भी समस्या की स्थिति में हेल्प डेस्क या नोडल अधिकारियों से संपर्क करें।

यह पहल आगरा में समान शिक्षा, सामाजिक न्याय और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम मानी जा रही है।

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