Agra Breaking News: आगरा SIR अभियान: 18 जनवरी को हर बूथ पर विशेष मतदाता अभियान
आगरा में SIR 2026 के तहत 18 जनवरी को विशेष मतदाता अभियान। हर बूथ पर ड्राफ्ट रोल पढ़ा जाएगा, नए नाम जोड़ने व दावे-आपत्तियों का मौके पर निस्तारण होगा।

जनपद में SIR के तहत 18 जनवरी को विशेष अभियान
हर बूथ पर पढ़ी जाएगी मतदाता सूची, दावे-आपत्तियों का होगा मौके पर निस्तारण
सुबह 11 से शाम 4 बजे तक चलेगा अभियान, नए मतदाताओं को मिलेगा पंजीकरण का अवसर
एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)
आगरा। 14 जनवरी 2026।
जनपद में मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत 18 जनवरी 2026 (रविवार) को एक विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जनपद के प्रत्येक मतदान बूथ पर चलेगा। इसकी जानकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा ने कलेक्ट्रेट में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी।
हर मतदान स्थल पर ड्राफ्ट रोल का सार्वजनिक पठन

जिलाधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य प्रकाशन/ड्राफ्ट रोल को प्रत्येक मतदान स्थल पर नियुक्त बीएलओ अथवा पदाभिहित अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाएगा।
इसका उद्देश्य यह है कि मतदाता स्वयं सूची को सुनकर यह सुनिश्चित कर सकें कि—
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उनका नाम सही तरीके से दर्ज है या नहीं
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नाम, पता, आयु अथवा फोटो में कोई त्रुटि तो नहीं
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परिवार के किसी सदस्य का नाम छूटा तो नहीं
दावे और आपत्तियाँ: मौके पर होगी कार्रवाई
विशेष अभियान के दौरान—
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फार्म-6 (नया नाम जोड़ने हेतु)
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फार्म-7 (नाम विलोपन हेतु)
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फार्म-8 (संशोधन हेतु)
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फार्म-6ए (प्रवासी/विदेशी मतदाता हेतु, जहाँ लागू हो)
प्राप्त किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी दावे एवं आपत्तियों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
नोटिस प्रक्रिया और फोटो सत्यापन पर विशेष जोर
जिन मतदाताओं के हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन—
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जिनका नाम मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहा,
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या गलत प्रविष्टि/डुप्लीकेसी पाई गई है,
ऐसे मामलों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नोटिस प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
अभियान के दौरान—
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जिन मतदाताओं की फोटो स्पष्ट नहीं है, उनकी नई एवं स्पष्ट फोटो अपलोड कराई जाएगी
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जिनकी फोटो उपलब्ध नहीं है, उनके लिए बीएलए (Booth Level Agent) से समन्वय कर फोटो अपलोड की कार्यवाही की जाएगी
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नया मतदाता बनने के लिए क्या करें
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि—
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जिन पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हैं,
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जो 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या करने वाले हैं,
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या जो स्थानांतरित (शिफ्टेड) मतदाता हैं,
वे अपने निकटतम मतदेय स्थल पर पहुंचकर फार्म-6 निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
फार्म-6 के साथ आवश्यक दस्तावेज
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रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
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मोबाइल नंबर
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आयु प्रमाण-पत्र
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निवास का प्रमाण/पता (लैंडमार्क सहित)
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परिवार के किसी सदस्य का EPIC/मतदाता फोटो पहचान-पत्र की छायाप्रति
इन दस्तावेजों के आधार पर नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा।
नाम हटाने और संशोधन की प्रक्रिया
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जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है या जो स्थायी रूप से अन्यत्र चले गए हैं, उनके लिए फार्म-7 भरा जाएगा
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जिन मतदाताओं को नाम, पता, फोटो, जन्मतिथि आदि में संशोधन कराना है, वे फार्म-8 भरकर आवश्यक साक्ष्य सहित मतदेय स्थल या तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा कर सकते हैं
6 फरवरी तक जारी रहेगा पुनरीक्षण कार्य
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आलेख्य प्रकाशन अवधि 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक निर्धारित है। इस अवधि में सभी पात्र नागरिक नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन कराने के लिए निर्धारित फार्म भर सकते हैं।
लोकतंत्र को सशक्त करने की अपील
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा—
“मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती की नींव है। सभी नागरिक इस विशेष अभियान में सक्रिय भागीदारी करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे।”
प्रशासन का मानना है कि यह विशेष अभियान युवा मतदाताओं, नए मतदाताओं और स्थानांतरित नागरिकों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आगामी चुनावों के लिए एक मजबूत एवं भरोसेमंद मतदाता सूची तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा।
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