
🌍एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) –
🔸10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में आधिकाधिक लोन/ऋण के वादों का निस्तारण करने एवं वादकारियों को अधिक से अधिक लाभ दिलाये जाने के दिए गये निर्देश….
आगरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देश पर जनपद न्यायाधीश विवेक संगल के मार्गदर्शन में जनपद में दिनांक 10.05.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसके परिपेक्ष में आज अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिव्यानंद द्विवेदी द्वारा लीड डिस्ट्रीक्ट मैनेजर, केनरा बैंक आगरा के साथ समीक्षा बैठक आहूत की गई।
उपस्थित सभी बैंक प्रबंधकगण को यह दिशा निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आधिकाधिक लोन/ऋण के वादों के निस्तारण करने एवं लाभ दिए जाने पर शिथिलता बरते जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लाभ दिए जाने के लिए दोनों पक्षों के साथ बैठक निस्तारण करें, जिससे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जा सके। साथ ही यह भी समझाएं कि समझौते से किए हुए वाद के निस्तारण में किसी भी पक्ष की हर व जीत नहीं होती है। इसमें दोनों ही पक्ष की जीत होती है, इसमें दोनों ही पक्ष का निर्णय सर्वोपरि होता है।
इसके अतिरिक्त डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के द्वारा आगरा प्रशासन से यह अपील की गई है कि वादकारियो को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लाभ दिए जाने का प्रयास करें।
बैठक में पीएनबी, बैंक, एसवीआई, बैंक, ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक की ओर से एसीएम, आगरा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक, सभी बैंकों के बैंक प्रबंधकगण तथा समस्त बैंकों के अग्रीन बैंक प्रबंधक ऋषीकेश बैनर्जी आदि उपस्थित रहे।