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Agra Breaking News: मतदाता सूची SIR 2026: ईआरओ–बीएलओ को नोटिस प्रक्रिया प्रशिक्षण

आगरा में SIR 2026 के तहत निर्वाचक नामावली के आलेख्य प्रकाशन बाद ईआरओ, एईआरओ व बीएलओ को दावे-आपत्तियों व नोटिस निस्तारण की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया गया।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य प्रकाशन उपरांत नोटिस व निस्तारण प्रक्रिया पर व्यापक प्रशिक्षण

ईआरओ, एईआरओ एवं बीएलओ को दावे–आपत्तियों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

“शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद” – जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी

Saleem Sherwani

एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़)

आगरा, 12 जनवरी 2026।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों/ड्राफ्ट रोल के आलेख्य प्रकाशन के बाद अपनाई जाने वाली नोटिस प्रक्रिया, दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण तथा सत्यापन कार्य को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सोमवार को सूर सदन प्रेक्षागृह, आगरा में एक विस्तृत प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण सत्र की अध्यक्षता अरविंद मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा ने की।

इस प्रशिक्षण में जनपद के समस्त ईआरओ (Electoral Registration Officer), एईआरओ (Assistant Electoral Registration Officer), सुपरवाइजर एवं बीएलओ (Booth Level Officer) उपस्थित रहे। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2026 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन हो और मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित तैयार की जा सके।

06 जनवरी को हुआ था आलेख्य प्रकाशन

जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2026 के तहत सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 06 जनवरी 2026 को किया जा चुका है।
यह नामावलियां—

  • सभी मतदान केंद्रों पर,

  • संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में,

  • तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में
    सार्वजनिक अवलोकन के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।

ग्राम सभाओं और वार्ड कमेटियों में पढ़कर सुनाई गई मतदाता सूची

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उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशों के क्रम में सभी ग्राम सभाओं एवं वार्ड कमेटियों की बैठकों में तथा 11 जनवरी 2026 को प्रत्येक बीएलओ द्वारा अपने बूथ पर उपस्थित रहकर आलेख्य निर्वाचक नामावली को पढ़कर सुनाया गया
इस दौरान नागरिकों से—

  • फार्म-6 (नया नाम जोड़ने हेतु),

  • फार्म-6A,

  • फार्म-7 (नाम हटाने हेतु),

  • फार्म-8 (संशोधन हेतु)
    प्राप्त किए जा रहे हैं।

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नोटिस की प्रक्रिया पर विशेष प्रशिक्षण

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प्रशिक्षण सत्र में बताया गया कि जिन मतदाताओं के हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं, किंतु—

  • जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं मिल रहा,

  • या गलत प्रविष्टि/त्रुटिपूर्ण मिलान पाया गया है,

ऐसे मामलों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नोटिस प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नोटिस जारी करते समय पूर्ण पारदर्शिता, संवेदनशीलता और निष्पक्षता बरती जाए।

फोटो सत्यापन और अपलोड पर सख्ती

प्रशिक्षण में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि—

  • जिन मतदाताओं की फोटो अस्पष्ट है, उनकी नई और स्पष्ट फोटो संबंधित प्रपत्रों के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड कराई जाए।

  • जिन मतदाताओं की फोटो उपलब्ध नहीं है, उनके लिए बीएलए (Booth Level Agent) से समन्वय स्थापित कर शत-प्रतिशत फोटो अपलोड की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

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दावे–आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण अनिवार्य

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों से कहा—

“दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त कर उनका समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए और किसी भी अपात्र का नाम सूची में नहीं रहना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।

पीपीटी प्रेजेंटेशन से दी गई चरणबद्ध जानकारी

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प्रशिक्षण सत्र में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से अधिकारियों और बीएलओ को—

  • नोटिस जारी करने की चरणबद्ध प्रक्रिया,

  • हिंदी एवं अंग्रेजी में नामों की शुद्ध वर्तनी,

  • मोबाइल नंबर व पते की पुष्टि,

  • दावे–आपत्तियों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच,

  • फील्ड स्तर पर सत्यापन की कार्यप्रणाली

के बारे में विस्तृत एवं व्यावहारिक जानकारी दी गई।

18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वे सभी पात्र नागरिक—

  • जो 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या करेंगे,

  • जो स्थानांतरित मतदाता हैं,

  • या जिनके नाम, पता अथवा अन्य विवरण में संशोधन आवश्यक है,

वे 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक अपने मतदान केंद्र पर नियुक्त बीएलओ/पदाभिहित अधिकारी के पास जाकर निर्धारित फार्म-6, 6A, 7, 8 भरकर जमा कर सकते हैं।

निष्पक्ष चुनाव की नींव – शुद्ध मतदाता सूची

प्रशिक्षण सत्र के समापन पर जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कहा कि—

“निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव की नींव एक शुद्ध मतदाता सूची पर टिकी होती है। प्रत्येक अधिकारी और बीएलओ की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करे।”

उन्होंने विश्वास जताया कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया की गुणवत्ता और अधिक बेहतर होगी तथा आगामी चुनावों में मतदाता सूची पूर्णतः विश्वसनीय और अद्यतन रूप में उपलब्ध कराई जा सकेगी।

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