आगराउत्तर प्रदेश

AGRA- मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठकq

🌍एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) – 

आगरा। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुई जिसमें मुख्य रूप से जिलाधिकारी फिरोजाबाद रमेश रंजन, आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष श्रीमती एम. अरुन्मौली, नगरायुक्त आगरा अंकित खंडेलवाल और नगर आयुक्त फिरोजाबाद रिषिराज मौजूद रहे।

 

टीटीजेड क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों द्वारा भविष्य में ठोस कूड़ा प्रबन्धन हेतु सीएनजी वाहन ही खरीदे जाने के क्रम में अवगत कराया गया कि आगरा में सभी नगर निकायों द्वारा इसका अनुपालन किया जा रहा है लेकिन मथुरा, एटा, हाथरस एवं भरतपुर से कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई है। आयुक्त ने सभी जनपदों से आख्या मंगाये जाने के निर्देश दिए। केन्द्रीय व यूपी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और अलीगढ़ द्वारा स्थापित एयर क्वालिटी माॅनीटरिंग स्टेशन से परिवेषीय वायु गुणता के आंकड़ों की माॅनीटरिंग की जा रही है। ग्रेप के अन्तर्गत सभी संबंधित विभागों द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गये कि परिवेशीय वायु गुणता के आंकडे सभी संबंधित विभागों, कार्यदायी संस्थाओं और नगर निगमों को भी जारी किए जाएं। आंकड़ों की तुलना करके देखा जाए कि वायु गुणता में सुधार हो रहा है या नहीं। टीटीजेड क्षेत्र में सी एण्ड डी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 का अनुपालन किया जा रहा है। आगरा, अलीगढ़ में अनुपालन न करने वाले निजी एवं सरकारी निर्माण कार्यों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। नगर निगम आगरा द्वारा अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक 54 लाख और अलीगढ़ द्वारा 15 लाख का जुर्माना वूसला गया है।

 

टीटीजेड क्षेत्र में संचालित पारम्परिक मोक्षधाम स्थलों को विकास प्राधिकरण व नगर निगम द्वारा विद्युत शवदाह गृह में परिवर्तित किया जा रहा है। फिरोजाबाद में गैस आधारित शवदाह गृह के निर्माण कार्य को जल्द पूरा कर उसका संचालन करने के निर्देश दिए गये। 4 स्थलों पर सीएएक्यूएमएस स्टेशन स्थापित किए जाने हेतु निविदा प्रक्रिया की कार्यवाही की गयी है। आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली की समीक्षा की गयी। आगरा व मथुरा में सबसे ज्यादा देनदारी होने के कारण नियमानुसार आरसी की कार्यवाही कर वसूली करने के निर्देश दिए गये। कोयला डिपो में निर्धारित प्रारूप का लेखा रजिस्टर मैंटेन करने एवं सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने को लेकर निर्देश दिए कि कोल डिपो से स्टाॅक व बिक्री के आंकड़े एकत्रित किए जाएं। जिन कोल डिपो द्वारा रजिस्टर मैंटेन नहीं किया जा रहा है उन्हें नोटिस जारी किए जाएं साथ ही सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की जाए। ईंट भट्ठे बिना जिग-जैग पद्धति के संचालित न हो तथा खतरनाक अपशिष्टों का प्रयोग न किया जाए। यूपी जल निगम द्वारा सीवर व गंगाजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गयी सड़कों को मानक के अनुरूप रिस्टोरेशन का कार्य कराये जाने के निर्देश दिए।

 

यमुना किनारा मार्ग पर स्थापित ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को शिफ्टिंग के संबंध में अवगत कराया गया कि वर्तमान यातायात नगर में रिक्त भूखण्डों की दर संशोधन का प्रस्ताव एडीए की आगामी बोर्ड बैठक के माध्यम से प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यवाही संभव होगी। आयुक्त द्वारा नगर निगम और विकास प्राधिकरण को यातायात नगर में मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने से जुड़े कार्य करने के निर्देश दिए गये। पीयूसी सेंटर्स से फील्ड में चल रहे वाहनों को मानकों के अनुरूप ही सर्टिफिकेट जारी किए जाएं। जो वाहन मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उनकी विभागवार सूची बनाकर सेंटर को लिखित में अवगत कराया जाए ताकि वे उन वाहनों को सर्टिफिकेट जारी न करें। ऐसा न होने पर सेंटर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

 

🔸शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के संबंध में रिपोर्ट मांगी गयी। लेकिन बैठक से बिना जानकारी दिए दक्षिणांचल अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर संबंधित अधिकारी को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए।🔸

 

नगर निगम और छावनी क्षेत्र के प्रमुख 12 स्थलों पर किसी भी दशा में साॅलिड वेस्ट बर्निंग नहीं होने दी जाए। यदि कोई वेस्ट लेदर कटिंग बर्निंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर की कार्यवाही की जाए। रिहायशी इलाकों में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग ईकाईयों पर कार्यवाही की गयी है तथा निर्देश दिए गये कि भविष्य में ऐसे जल/वायु प्रदूषणकारी इकाइयों को विद्युत संयोजन नहीं दिया जाए।

 

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल व पेट्रोल वाहनों की प्रस्ताावित नीलामी प्रक्रिया पर अंतिम अनुमोदन हेतु संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ऐसे वाहन जिन्हें पुलिस या आरटीओ विभाग द्वारा निरूद्ध किया गया है एवं ऐसे वाहनों के स्वामी अपने वाहनों को अवमुक्त कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऐसे वाहनों को वाहन स्वामियों द्वारा निरूद्ध होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवमुक्त नहीं कराने पर वाहनों को स्क्रैप किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। जिसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जाएगी। अधिकृत स्क्रैप सेन्टर्स को ही वाहन स्क्रैप हेतु दिए जायेंगे। वहीं उच्च वायु प्रदूषण स्कोर 11 से 20 तक की सेक्टोरियल गाइडलाइन्स में नीरी द्वारा ट्रैफिक/रोड इंस्पेक्शन स्टडी तथा ग्लास इण्डस्ट्रीज में एयर पाॅल्यूशन इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी आदि कराये जाने हेतु प्रदूषण बोर्ड द्वारा धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में अनुस्मारक पत्र भेजने के निर्देश दिए।

 

बैठक के अंत में जुलाई माह में चलने वाले वृक्षारोपण अभियान को लेकर आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गये कि सभी विभागों द्वारा चयनित स्थलों पर गढ़ढा खुदान का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। विभिन्न उद्योंगो के परिसर में भी वृक्षारोपण किया जाए। सभी स्वयं एक पौधा अपनी मां के नाम अवश्य लगाएं। प्रयास किया जाए कि रोपे गये सभी पौधों का उपयुक्त संरक्षण हो। संबंधित विभागों द्वारा जहां भी रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग स्थापित किए गये हैं, सुनिष्चित किया जाए कि सभी क्रियाशील हों। सभी क्षेत्रों और नालों में समुचित सफाई हो। वहीं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि निर्माण के दौरान सभी आवश्यक नियमों का पालन करें। वहीं वायु प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ संबंधित विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाए, नियमानुसार आर्थिक जुर्माना वसूला जाए।

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