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आगरा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण योजना का उठाएं लाभ

दिव्यांगजन दुकान निर्माण योजना उत्तर प्रदेश में शुरू, पात्र आवेदकों को मिलेगा ऋण व अनुदान: जानें कैसे करें आवेदन

आगरा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने प्रदेश के दिव्यांग नागरिकों के लिए एक नई पहल के तहत “दिव्यांगजन दुकान निर्माण योजना उत्तर प्रदेश” शुरू की है। इसके अंतर्गत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को दुकान निर्माण अथवा दुकान संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और स्वरोजगार के अवसर पा सकें।

इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्रीमती ज्ञान देवी ने बताया कि इच्छुक लाभार्थी विभागीय वेबसाइट http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की हार्ड कॉपी विकास भवन, आगरा स्थित कार्यालय में जमा करनी होगी।

योजना के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता

दुकान निर्माण/क्रय हेतु पात्र लाभार्थियों को ₹20,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें:

  • ₹15,000 चार प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में

  • ₹5,000 अनुदान के रूप में

दुकान संचालन हेतु जैसे कि खोखा, गुमटी, हाथ ठेला आदि के लिए पात्र लाभार्थियों को:

  • ₹7,500 चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण के रूप में

  • ₹2,500 अनुदान के रूप में

यह योजना दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पात्रता की शर्तें – कौन कर सकता है आवेदन?

दिव्यांगजन दुकान निर्माण योजना उत्तर प्रदेश में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:

  1. दिव्यांगता प्रतिशत: आवेदक को न्यूनतम 40% या अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए।

  2. निवास: उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

  3. आय सीमा: वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा की सीमा के दो गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  4. आयु सीमा: 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होना चाहिए।

  5. कोई आपराधिक/आर्थिक दंड नहीं: आवेदक किसी भी आपराधिक या आर्थिक मामलों में दोषी नहीं होना चाहिए।

  6. सरकारी बकाया: आवेदक पर किसी भी प्रकार की सरकारी बकाया धनराशि देय नहीं होनी चाहिए।

  7. भूमि या किरायेदारी:

    • 110 वर्गफुट भूमि स्वयं की हो या खरीदने में सक्षम हों

    • या स्थानीय निकाय/आवास विकास परिषद/विकास प्राधिकरण/प्राइवेट बिल्डर से दुकान खरीद सकें

    • या कम से कम पांच वर्षों की वैध किरायेदारी पट्टे पर दुकान ली हो

    • खोखा/गुमटी/ठेला हेतु गारंटी या बंधक दे सकने में सक्षम हो

 तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण को मिलेगी प्राथमिकता

यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति निम्न में से किसी संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हो, तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी:

  • दिव्यांगजन विभाग द्वारा संचालित कार्यशाला

  • आईटीआई, पॉलिटेक्निक या मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा या व्यवसायिक प्रशिक्षण

यह शर्त इस उद्देश्य से है कि दिव्यांग व्यक्ति जिस क्षेत्र में दुकान या कारोबार करना चाहते हैं, उसमें उनकी तकनीकी दक्षता सुनिश्चित हो।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

इच्छुक दिव्यांग व्यक्ति निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:

  1. विभागीय वेबसाइट पर जाएं:
    http://divyangjandukan.upsdc.gov.in

  2. “ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें।

  3. सभी आवश्यक विवरण जैसे नाम, पता, दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या, बैंक विवरण आदि भरें।

  4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:

    • आधार कार्ड

    • दिव्यांगता प्रमाणपत्र

    • निवास प्रमाणपत्र

    • आय प्रमाणपत्र

    • भूमि या किरायेदारी से संबंधित दस्तावेज

    • प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (यदि हो)

  5. आवेदन पत्र सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट लें।

  6. आवेदन की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, आगरा में जमा करें।

योजना से क्या लाभ होंगे?

  • स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे

  • दिव्यांगजन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे

  • उन्हें ऋण के साथ अनुदान का लाभ भी मिलेगा

  • समाज में सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में मदद मिलेगी

  • स्थायी या किराए की दुकान के लिए वित्तीय सहायता मिलना

अधिकारी का संदेश

श्रीमती ज्ञान देवी (जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी) ने बताया “यह योजना दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है। मेरा अनुरोध है कि जो भी पात्र दिव्यांगजन हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन करें और स्वरोजगार की दिशा में पहल करें। हमारी कोशिश है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना से वंचित न रहने दिया जाए।”

 संपर्क जानकारी

  • कार्यालय: जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, आगरा

  • वेबसाइट: http://divyangjandukan.upsdc.gov.in

  • सहायता समय: कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक

  • ईमेल/फोन: विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध

निष्कर्ष

दिव्यांगजन दुकान निर्माण योजना उत्तर प्रदेश जैसे नवाचार न केवल दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हैं, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण हैं।

अगर यह योजना सही तरीके से लागू होती है, तो यह न केवल दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी, बल्कि रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी करेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम “सबका साथ, सबका विकास” की भावना को सार्थक रूप देने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है।

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