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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक 2025 हुई संपन्न: दिए कड़े निर्देश

समीक्षा बैठक 2025 हुई संपन्न

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई संपन्न : दिए कड़े निर्देश

 

एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) –

आगरा.19.07.2025.

उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी करने बालों पर होगी कड़ी कार्यवाही, कृषकों को उर्वरक विक्रय शत प्रतिशत पी०ओ०एस० मशीन से हो सुनिश्चित, स्टॉक रजिस्टर, विक्रय पंजिका रेट लिस्ट, तथा अनिवार्य रूप से रखी जाए रसीद , तिथिवार स्टॉक स्थिति, विक्रय और अन्तिम स्टॉक को स्पष्टतः किया जाए प्रदर्शित

 

आगरा। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण एवं कृषकों को उनकी जोत / कृषित भूमि के आधार पर बिना किसी टैगिंग के निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने, उर्वरकों की ससमय उपलब्धता, उर्वरकों की बिक्री / वितरण के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग न किये जाने, ओवररेटिंग तथा कालाबाजारी की सतत निगरानी के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित को निर्देशित किया कि किसी भी दशा में उर्वरकों, डीएपी, यूरिया के साथ अन्य उत्पादों यथा जिंक सल्फर, माईक्रो, नैनो एवं अन्य उत्पाद आदि की टैगिंग न किया जाये तथा निर्धारित दर पर ही उर्वरक आपूर्ति किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि कृषकों को निर्धारित दर पर उनकी जोत/कृषित भूमि के आधार पर संस्तुत मात्रा में ही गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराया जाए, किसी भी स्तर पर जमाखोरी, कालाबाजारी न किया जाए इस हेतु सभी संबंधित अधिकारीगण नियमित फील्ड विजिट करें। कृषकों को जो भी उर्वरक बिक्री की जाए शत प्रतिशत पी०ओ०एस० मशीन से ही किया जाए, जिसका पूर्ण विवरण फुटकर उर्वरक विक्रेता अपने बिक्री रजिस्टर में अद्यतन रखें।

समीक्षा बैठक

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प्रत्येक उर्वरक व्यवसायी के स्तर पर स्टॉक पंजिका विक्रय पंजिका तथा रसीद अनिवार्य रूप से रखी जाए या ऐसे प्रारूप में डिजिटल स्टॉक रजिस्टर जो तिथिवार स्टॉक स्थिति, विक्रय और अन्तिम स्टॉक को स्पष्टतः प्रदर्शित किया जाए, समस्त थोक / फुटकर उर्वरक विक्रेता, उर्वरक बिक्री केन्द्र पर उर्वरक की उर्वरकवार, बिक्री दर तथा स्टॉक का अंकन रेट/स्टॉक बोर्ड पर प्रतिदिन अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पी०ओ०एस० मशीन में बैलेन्स स्टॉक के अनुसार ही बिक्री केन्द्र पर स्टॉक उपलब्ध हो, किसी प्रकार की भिन्नता न पायी जाए।

 

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि समस्त थोक उर्वरक विक्रेताओं व फुटकर विक्रेताओं को जो भी उर्वरक आपूर्ति किया जाए, उसका समय से एक्नॉलेजमेन्ट सुनिश्चित करायें, ताकि सत्यापन / जाँच के समय किसी प्रकार की भिन्नता न पायी जाए। किसी भी फुटकर विक्रेता को उनकी क्षमता से अधिक उर्वरक आपूर्ति न किया जाए तथा आपूर्ति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित फुटकर विक्रेता के पास कितनी मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है, तत्पश्चात ही आपूर्ति सुनिश्चित करें ताकि सभी विक्रेताओं को उर्वरक उपलब्ध हो सके तथा कृषकों को सुगमतापूर्वक प्राप्त हो सके। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उर्वरक विनिर्माता, फुटकर उर्वरक विक्रेता एवं थोक उर्वरक विक्रेता द्वारा उन्ही उत्पादों का विनिर्माण/विक्रय/भण्डार/परिसंचालन किया जाए, जो कि उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 में वर्णित हो अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हो। उसके अतिरिक्त ऐसे किसी भी उत्पाद का विक्रय न किया जाए, जिसके उर्वरक होने का भ्रम हो अथवा उर्वरकों के स्वरूप से मिलता जुलता, नकली हो तथा फॉस्फेट रिच ऑगेनिक मैन्योर के प्रकरणों में यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके बैगों में जैविक डी०ए०पी०, ऑगेनिक डी०ए०पी०, डी०ए०पी० का विकल्प, भारत डी०ए०पी०, डी०ए०पी० (ड्यूरेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट), डी०ए०पी० (डबल एक्शन पावर), डी०ओ०पी० व पोटास ड्राइवड फॉम मोलेसिस के प्रकरणों में यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके बैगों में बाँयो पोटास इत्यादि न अंकित हो। थोक उर्वरक विक्रेता सम्बन्धित फुटकर विक्रेताओं जिनके द्वारा अभी तक रिप्लेशमेन्ट न कराया गया हो, उन्हें तत्काल सूचित कर उनकी पी०ओ०एस० मशीन रिप्लेशमेन्ट कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए, अन्यथा पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विक्रेता का होगा।

 

बैठक में समस्त उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनियों / थोक उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरक के साथ अन्य उत्पादों की अनुबन्ध के अनुसार आपूर्ति/प्राप्ति के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

समीक्षा बैठक

जिलाधिकारी ने समस्त थोक उर्वरक विक्रेता, बफर स्टाकिस्ट एवं उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनियों को सख्त निर्देश दिए कि दिये गये निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें तथा फुटकर विक्रेताओं से भी सुनिश्चित कराएं, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही करायी जायेगी, जिसके लिए वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

 

समीक्षा बैठक में मौजूद रहे

बैठक में अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे व नोडल उर्वरक वितरण जुबेर बेग, उपनिदेशक कृषि मुकेश कुमार, महा प्रबंधक जिला सहकारी बैंक वरुण यादव, एआर कोपरेटिव विमल कुमार, जिला प्रबंधक पीसीएफ करुणेश, जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे.

 

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