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आगरा में 8 कुंतल मिलावटी पनीर जब्त, मौके पर नष्ट | खाद्य सुरक्षा अभियान तेज

मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरूद्ध लगातार खाद्य व औषधि प्रशासन का अभियान जारी : मचा हड़कंप

आगरा में नकली पनीर पर बड़ी कार्रवाई: 8 कुंतल पनीर मौके पर नष्ट, खाद्य लाइसेंस भी नहीं था प्रस्तुत

आगरा, 22 जुलाई 2025:

एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) –

जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मिलावटी व मानकहीन पनीर की तस्करी रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, आगरा ने कैट चौराहा पर एक महिंद्रा पिकअप वाहन को रोककर उसमें रखे 8 कुंतल पनीर को मौके पर ही नष्ट कर दिया। इस पनीर की अनुमानित कीमत ₹1,76,000 बताई गई है।

कैट चौराहा पर तड़के हुई कार्रवाई, 5 ड्रमों में था पनीर

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि एक वाहन में संदिग्ध अवस्था में बड़ी मात्रा में पनीर आगरा लाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर सहायक आयुक्त (खाद्य) महेन्द्र श्रीवास्तव के निर्देशन में अधिकारियों की टीम ने सुबह 4 बजे कैट चौराहा पर घेराबंदी की।
यहां महिंद्रा पिकअप संख्या यूपी80जीटी4759 को रोका गया। जब गाड़ी की तलाशी ली गई, तो उसमें 5 ड्रमों में रखा लगभग 8 कुंतल पनीर बरामद हुआ।

मिलावटी पनीर

गंध, मच्छर और मक्खियों से पटा था पनीर, तापमान नियंत्रण का भी अभाव

निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि पनीर न केवल बिना लाइसेंस के लाया जा रहा था, बल्कि उसे किसी प्रकार के तापमान नियंत्रण या स्वच्छता मानकों का पालन किए बिना लाया गया था। ड्रमों में रखे पनीर से बदबू आ रही थी और उसमें मक्खियां, मच्छर, और कुछ जीवित व कुछ मृत कीड़े पाए गए।
यह पनीर मानव उपभोग हेतु पूर्णतया असुरक्षित और “अस्वच्छकर परिस्थितियों” में तैयार किया गया पाया गया।

पनीर लाने वाले कारोबारी ने नहीं दिखाया लाइसेंस

गाड़ी का चालक रविन्द्र सिंह सोनी, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, धौलपुर (राजस्थान) ने पूछताछ में बताया कि वह यह पनीर रीको इंडस्ट्रियल एरिया, धौलपुर स्थित एक पनीर प्लांट से आगरा विक्रय के लिए ला रहा था।
लेकिन जब उससे पनीर के परिवहन और विक्रय संबंधी खाद्य लाइसेंस की मांग की गई, तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। न तो कोई बिक्री पर्ची, न ही कोई ट्रांसपोर्ट अनुमति।

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खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया गया नष्ट

पनीर की खराब स्थिति, दुर्गंध, अस्वच्छता और इंसानों के खाने योग्य न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत उसे मौके पर ही नष्ट किया गया। करीब 8 कुंतल वजन का यह पनीर जिसकी बाजार कीमत ₹1,76,000 थी, उसे गवाहों की उपस्थिति में नियमानुसार नष्ट कर दिया गया।

जांच रिपोर्ट के बाद होगी विधिक कार्रवाई

सहायक आयुक्त महेन्द्र श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें जुर्माना या जेल तक की सजा का प्रावधान है।
उल्लेखनीय है कि यह कार्रवाई जनहित में की जा रही सतत अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है — जनता को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

खाद्य सुरक्षा अभियान से मचा हड़कंप

इस कार्रवाई के बाद पनीर कारोबारियों और खाद्य सामग्री के थोक विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। विभाग की सख्ती को देखते हुए कई व्यापारी अपने स्टॉक की जांच खुद ही करने लगे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगामी दिनों में और तेज़ी से चलाया जाएगा और किसी भी प्रकार की मिलावटखोरी या मानक उल्लंघन पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

लोगों से की गई अपील

खाद्य विभाग ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की संदिग्ध खाद्य सामग्री के बारे में प्रशासन को तुरंत सूचित करें। पनीर, दूध, मावा, घी, मिठाई, जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य उत्पादों की खरीद करते समय निर्माण तिथि, एक्सपायरी, ब्रांड व लाइसेंस नंबर अवश्य जांचें। साथ ही, अस्वच्छ या खुले में रखी वस्तुएं लेने से परहेज करें।

मिलावटी पनीर

कैमिकल मिलावट पर भी रहेगी नजर

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि आगामी दिनों में कैमिकल मिलावट की जांच भी शुरू की जाएगी, जिसमें सिंथेटिक दूध, डिटर्जेंट मिलाया गया पनीर, नकली मावा और रासायनिक मिठाईयों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

निष्कर्ष

आगरा में नकली पनीर के विरुद्ध हुई यह बड़ी कार्रवाई, न केवल खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाता है कि अब मिलावटखोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
क़ानून का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमित कार्रवाई और कड़ी सज़ा से ही जनता को सुरक्षित भोजन सुनिश्चित किया जा सकता है।

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