AGRA- मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मण्डलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न

🌍 एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) –
आगरा। मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मण्डलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। जनपदवार कर करेत्तर मद में प्राप्त वसूली एवं वसूल की गयी धनराशि की समीक्षा की गयी। स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन में भी मथुरा की प्रगति अच्छी रही। अन्य जिलों में वसूली करने के निर्देश दिए। परिवहन में आगरा व मथुरा एवं विद्युत में मथुरा व फिरोजाबाद में कर वसूली में प्रगति बढ़ाए जाने को कहा। खनिज में फिरोजाबाद में प्रगति बढ़ाई जाए। विविध देय में निर्देश दिए कि आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी निरंतर समीक्षा कर प्रगति बढ़ाना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा की गयी। देखा गया कि इस योजना से जुड़े आगरा में 104, मथुरा में 36, फिरोजाबाद में 17 और मैनपुरी में 10 प्रकरण लंबित है। सभी प्रकरणों के शत प्रतिशत निस्तारण करने के निर्देश दिए। धारा 33 की प्रगति संतोषप्रद रही लेकिन नियत समयाविधि पश्चात लंबित आवेदन आगरा में एक तथा फिरोजाबाद में 3 वादों को निस्तारण करने साथ ही खतौनी में अमलदरामद दर्ज कराने हेतु 7 दिन पश्चात के लंबित वादों के भी निस्तारण करने के निर्देश दिए। धारा 34 में मैनपुरी को छोड़कर सभी जिलों में रैकिंग में सुधार देखने को मिला। 3 वर्ष से अधिक लंबित प्रकरण का शत प्रतिशत निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि धारा 34 नामांतरण में प्रविष्टि दर्ज होती रहे कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। धारा 38 में 1 वर्ष से अधिक लंबित होने पर नाराजगी जताई, उन्होंने कहा कि इसी माह में सभी वादों का निस्तारण करें।
इसके उपरांत पोर्टल पर राजस्व न्यायालय के वादों की प्रविष्टि एवं अद्यतन किए जाने की स्थिति की समीक्षा की गई। मैनपुरी को छोड़कर अन्य जिलों के अधिकतर तहसीलों में वादों की संख्या लंबित होने पर आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने न्यायालय में वाद सुनवाई की तिथि लगाएं, जिन वादों में आदेश होते जाएं उन्हें पोर्टल पर अपडेट करें। ई खसरा में विवरण प्रविष्टि पर अभी काम शुरू हुआ है, ध्यान देने की जरूरत है। अंश निर्धारण में त्रुटि सुधार प्रार्थना पत्र के लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। आगरा में 168, फिरोजाबाद में 292, मथुरा में 47 और मैनपुरी में चार ऐसे आवेदन है जो 15 दिनों से अधिक के लंबित हैं। आयुक्त ने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जो आवेदन निस्तारण होने लायक है उन्हें तत्काल करें और जो नहीं हो सकते हैं उनमें कारण स्पष्ट करें कोई भी आवेदन लंबित नहीं होना चाहिए। धारा 24 और धारा 67 में आगरा की रैंकिंग में गिरावट हुई है। आगरा और फिरोजाबाद दोनों जनपदों में उपजिलाधिकारी और तहसीलदार को प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए। धारा 80, 101 और 116 में भी लंबित आवेदनों के ज्यादा से ज्यादा निस्तारण हेतु लेखपाल के कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए।
राजस्व बाद में ओवरऑल समीक्षा में आगरा और मथुरा की रैंकिंग में अच्छा सुधार हुआ जबकि फिरोजाबाद और मैनपुरी को रैंकिंग में और सुधार हेतु वाद निस्तारण की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। जनपदवार राजस्व न्यायलयों में वादों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कहा कि सभी जिलों में अपर जिलाधिकारी एक साल से ऊपर लंबित और तहसीलदार व नायाब तहसीलदार 3 वर्ष से अधिक लंबित सभी वादों का प्रमुखता से निस्तारण करें। वहीं अवर न्यायालय को भेजी गई मांग पत्र के अनुसार पत्रावलियां उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा चकबंदी से जुड़े कई वर्ष पुराने सभी लंबित प्रकरणों के पूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।