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AGRA- वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजना अन्तर्गत कृषक अपनी निजी भूमि में तालाब खुदवाने पर, विभाग द्वारा 50 प्रतिशत का अनुदान किया गया अनुमन्य

🌍एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) – 

🔸कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत कृषक, कृषि विभाग की बेबसाइट पर खेत तालाब बुकिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर उठाएँ योजना का लाभ

आगरा। भूमि संरक्षण अधिकारी ने जनपद के समस्त कृषक भाईयों को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि कृषि निदेशालय, उ०प्र० (भूमि संरक्षण अनुभाग), कृषि भवन, लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटक ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ के उपघटक अदर इन्टरवेशन अन्तर्गत वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 में इच्छुक सामान्य /अनुसूचित जाति के कृषक अपनी निजी भूमि में तालाब खुदवाने पर, उन्हें विभाग द्वारा 50 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य किया गया है।

उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि तालाब का आकार 22 मी0 × 20 मी0 × 3मी० का होगा, इसमें कृषक मछली पालन एवं फसलों की सिंचाई करने हेतु पानी एकत्र कर सकते हैं। तालाब की कुल लागत रू0 105000.00 रु० है, जिसका 50 प्रतिशत अनुदान रू0 52500.00 का भुगतान डी०वी०टी० के माध्यम से सीधे कृषक के बैंक खाते में किया जायेगा। तालाब खुदवाने का कार्य स्वयं कृषक द्वारा ट्रैक्टर / जे०सी०वी० से किया जायेगा। अनुदान की धनराशि का भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा। प्रथम किस्त रू0 39375 00 का भुगतान निर्धारित आकार के तालाब की खुदाई (मृदा कार्य) कार्य पूर्ण होने पर डी०बी०टी० के माध्यम से लाभार्थी के खाते में भेज दी जायेगी। शेष धनराशि का भुगतान तालाब में पक्का इनलैट बनाने के उपरान्त डी०बी०टी० के माध्यम से ही भेजी जायेगी।

उन्होंने कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत कृषक भाईयों से आग्रह किया है कि वह कृषि विभाग की बेबसाइट- agridarshan.up.gov.in के ओप्सन “खेत तालाब बुकिंग पर’ पर क्लिक कर जनसेवा केन्द्रों या स्वयं अपने मोबाइल से खेत तालाब बुकिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नं0 7015899718 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

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