अयोध्याप्रयागराज

AGRA- राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के सम्बन्ध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समीक्षा बैठक हुई

 

🌍एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) –

 

🔸राष्ट्रीय लोक अदालत में वादकारियों को अधिक से अधिक लाभ दिलाये जाने हेतु दिये गये दिशा निर्देश…

 

आगरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देश पर जनपद न्यायाधीश विवेक संगल के मार्गदर्शन में जनपद में दिनांक 10.05.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसके परिपेक्ष में आज अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिव्यानंद द्विवेदी द्वारा समीक्षा बैठक आहूत की गई।

समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारीगण को यह दिशा निर्देश दिये गये कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आधिकादिक वादों के निस्तारण किए जाने के लिए वादों को चिन्हित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ दिए जाने के लिए दोनों पक्षों के साथ बैठक करना सुनिश्चित करें, जिससे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जा सके साथ ही यह भी समझाएं कि समझौते से किए हुए वाद के निस्तारण में किसी भी पक्ष की हर व जीत नहीं होती है। इसमें दोनों ही पक्ष की जीत होती है। इसमें दोनों ही पक्ष का निर्णय सर्वोपरि होता है।

इसके अतिरिक्त डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के द्वारा आगरा प्रशासन से यह अपील की गई है कि वादकारियो को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लाभ दिए जाने का प्रयास करें।

बैठक में डीडीओ. आगरा, प्रशासन की ओर से एसीएम, आगरा, एसीपी क्राइम/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, आगरा, ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से प्रतिनिधि के रूप में टैफिक इंस्पेक्टर आदि उपस्थित रहे।

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