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आगरा में विधिक सेवा प्राधिकरण का जागरूकता शिविर

महिलाओं को कानूनी अधिकारों और मध्यस्थता योजना की दी गई जानकारी

खंड विकास कार्यालय में हुआ ‘विधान से समाधान’ कार्यक्रम, टोल फ्री नंबर 15100 के माध्यम से घर बैठे लें विधिक सलाह

एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) –

आगरा | 07 जुलाई, 2025 | ब्यूरो रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आज दिनांक 07 जुलाई 2025 को विधान से समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम खंड विकास कार्यालय, खंदौली के सभागार कक्ष में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), आगरा ने की।

कार्यक्रम का उद्देश्य: विधिक सहायता सब तक पहुंचे

शिविर का उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक तक विधिक अधिकारों की जानकारी, मुफ्त न्यायिक सहायता और मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान उपायों की पहुंच सुनिश्चित करना था।

कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी विजय कुमार, नामित पैनल अधिवक्ता वीरेन्द्र सिंह कुशवाहा, ब्लॉक प्रमुख आशीष कुमार शर्मा, श्रीमती संगीता (NGO एडवोकेट एडवाइजरी), व अन्य प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।

महिलाओं को दी गई कानूनी जागरूकता

कार्यक्रम में वीरेन्द्र सिंह कुशवाहा, नामित पैनल अधिवक्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा द्वारा महिलाओं के कानूनी अधिकारों, घरेलू हिंसा से सुरक्षा, संवैधानिक प्रावधानों, फ्री लीगल एड, नारी सशक्तिकरण कानूनों की जानकारी सरल भाषा में दी गई।

उन्होंने बताया कि महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे कानूनी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने ऐसे उदाहरण भी साझा किए जिनमें नालसा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयासों से पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय मिला।

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वृक्षारोपण और योजनाओं की भी हुई चर्चा

खंड विकास अधिकारी विजय कुमार ने शिविर में पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में एक-एक वृक्ष अवश्य लगाएं। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर संचालित विभिन्न विकास योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, महिला स्वावलंबन योजना आदि की जानकारी भी साझा की।

नालसा टोल फ्री नंबर 15100 बना महिलाओं का कानूनी साथी

कार्यक्रम के समापन पर डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने महिलाओं और उपस्थित नागरिकों को बताया कि वे घर बैठे निःशुल्क विधिक सलाह के लिए नालसा टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, “यह नंबर विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो न्यायिक सहायता चाहते हैं लेकिन संसाधनों की कमी के कारण न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते।”

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राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2025 की जानकारी

डॉ. द्विवेदी ने बताया कि 01 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ऐसे मामलों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्हें मध्यस्थता/मेडिएशन के माध्यम से सुलहपूर्वक निस्तारित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि “मध्यस्थता एक त्वरित और प्रभावी न्यायिक प्रणाली है जो लंबित मुकदमों का शीघ्र समाधान देने में सहायक है।”

 स्थानीय सहभागिता और सौहार्दपूर्ण समापन

शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं, ग्रामीण नागरिकों और पंचायत सदस्यों की सहभागिता रही। प्रतिभागियों ने अपनी समस्याएं साझा कीं और विधिक सहायता के विषय में पूछताछ भी की।

श्रीमती संगीता, NGO अध्यक्ष ने भी महिलाओं को प्रेरित किया कि वे अपनी विधिक जागरूकता बढ़ाएं और जरूरत पड़ने पर मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ उठाएं

कार्यक्रम का समापन सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ और सभी प्रतिभागियों को विधिक सेवा प्राधिकरण के पर्चे, संपर्क नंबर और शिकायत प्रपत्र वितरित किए गए।

यह शिविर क्यों था खास?

विशेष पहलू विवरण
केंद्रित विषय महिलाओं के कानूनी अधिकार, विधिक सहायता की पहुंच
मुख्य जानकारी नालसा टोल फ्री नंबर 15100, राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2025
स्थान खंड विकास कार्यालय, खंदौली, आगरा
उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कानूनी रूप से सशक्त बनाना
प्रमुख वक्ता डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, DLSA आगरा

विधान से समाधान कार्यक्रम के तहत आयोजित यह जागरूकता शिविर सामाजिक न्याय की दिशा में एक प्रभावी और प्रशंसनीय प्रयास था। इसने न केवल महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराया, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी दिया कि सरकार और न्यायपालिका उनके साथ हैं

नालसा की टोल फ्री सेवा 15100 और राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2025 जैसे प्रयास न्याय तक पहुंच को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।

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