
🌍एस. शेरवानी (ब्यूरो चीफ़) –
🔸लिंग परीक्षण करना है अपराध, किसी भी दशा में न होने पाये लिंग परीक्षण, प्रभावी मॉनिटरिंग के दिए निर्देश, लिंग परीक्षण करने वाले संस्थान के विरूद्ध होगी विधिक कार्यवाही- जिलाधिकारी…
आगरा। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट 1994 के अंतर्गत कैम्प कार्यालय पर जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई।
बैठक में सर्व प्रथम बिगत बैठक की कार्यवाही पर विचार किया गया। बैठक में प्यारी बिटिया पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों यथा अल्ट्रासाउंड केंद्र के नवीन पंजीकरण, नवीनीकरण, मशीनों के संचालन हेतु डॉक्टर के पैनल के अपडेशन तथा नई अल्ट्रासाउंड मशीनों के क्रय हेतु आवेदनों पर विचार किया गया। बैठक में प्यारी बिटिया पोर्टल पर प्राप्त अल्ट्रासाउंड केंद्र के नवीन पंजीकरण के 10 प्रकरणों को प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रकरणों में से 08 प्रकरणों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न समिति की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई और 02 अल्ट्रासाउंड केन्द्र के आवेदनों को रिव्यू व मौके पर जांच करने तदोपरांत अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि सत्यापन के दौरान अस्पतालों की जिओ टैग फोटोग्राफी कराई जाये और उसे रिपोर्ट के साथ लगाया भी जाये।
जिलाधिकारी ने बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद में कोई भी अस्पताल बेसमेंट में संचालित न होने दिया जाये और पोर्टल पर सभी सूचनाएं समय से अपलोड कराना भी सुनिश्चित किया जाये।
बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि लिंग परीक्षण करना अपराध की श्रेणी में आता है, अतः जनपद में पंजीकृत अथवा गैर पंजीकृत परीक्षण केन्द्रों में किसी भी दशा में लिंग परीक्षण न होने पाए और यदि किसी परीक्षण संस्थान में इस तरह की गतिविधि होने की सूचना प्राप्त होती है तो उस संस्थान के विरूद्ध कठोर, नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख अधीक्षक जिला महिला अस्पताल, एसीएमओ व नोडल पीसीपीएनडीटी डॉ. एसएम प्रजापति, बाल रोग विशेषज्ञ जिला महिला चिकित्सालय डा0 आर0के0 मिश्रा, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बसंत कुमार गुप्ता, दिलीप वर्मा सहित जिला सलाहकार समिति के सदस्यगण आदि मौजूद रहे।