
🌍एस.शेरवानी(ब्यूरो चीफ)
🔸🔸राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करें, कम से कम दो बार सम्मन एवं नोटिसों की तमिला कराया जाना करें सुनिश्चित- जनपद न्यायाधीश…
आगरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देश पर जनपद न्यायाधीश संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में जनपद में दिनांक 10.05.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त के परिपेक्ष में माननीय जनपद न्यायाधीश संजय कुमार मलिक की अध्यक्षता में एवं अमरजीत, अपर जिला जज/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, आगरा तथा दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा की उपस्थिति में समस्त न्यायिक अधिकारीगण के साथ समीक्षा बैठक आहूत की गई।
बैठक में समस्त सिविल जज सीनियर एवं जूनियर डिवीजन स्तर के न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय जनपद न्यायाधीश के द्वारा उपस्थित समस्त सीनियर एवं जूनियर डिवीजन स्तर के न्यायिक आधिकारिकगण को यह निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करें, कम से कम दो बार सम्मन एवं नोटिसों की तमिला कराया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही पक्षकारों के बीच प्री-ट्रायल बैठक का आयोजन करें, तथा राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों पर शिथिलता बरते जाने एवं अधिक से अधिक लाभ दिए जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वाद के निस्तारण के दौरान किसी भी पक्ष का अहित न हो।
इसके अतिरिक्त डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के द्वारा आगरा प्रशासन से यह अपील की गई है कि वादकारियो को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लाभ दिए जाने का प्रयास करें।